न्यूज़ डेस्क: 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 (New Financial Year) शुरू हो गया है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम लागू हो गए हैं. इन बदलावों का देश की आम जनता की जेब पर सीधे-सीधे पड़ेगा. अप्रैल माह की पहली तारीख से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनसे आपका बजट बिगड़ सकता है. पीएफ अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स में बदलाव होगा. इसके अलावा कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल को नियमों में क्या बड़ा बदलाव होगा
पीएफ खाते पर टैक्स
1 अप्रैल 2022 से पीएफ अकाउंट पर लगने वाला टैक्स में बड़ा बदलाव होगा. इसके लागू होने से ईपीएफ में अब 2.5 लाख रुपये तक का कंट्रीब्यूशन ही टैक्सफ्री रहेगा. ऐसे में इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा. इस बदलाव से प्राइवेट सेक्टर के वैसे कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनकी सैलरी ज्यादा है. सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी.
क्रिप्टो पर टैक्स
1 अप्रैल से देश में क्रिप्टो से जुड़े एसेट टैक्सेबल (Crypto Tax) हो जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी. ऐसे में क्रिप्टो से हुई आय पर 30 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स लगने वाला है. इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी कटेगा. हालांकि टीडीएस 01 जुलाई 2022 से अमल में आएगा.
क्रिप्टो में हुए लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं मिलेगी. अगर किसी क्रिप्टो से आपको लॉस हुआ और दूसरे से फायदा तो इसे ऑफसेट नहीं किया जा सकेगा. आपको फायदे वाले हिस्से पर टैक्स देना ही होगा.
दवाएं हो जाएंगी महंगी
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही दवाओं के लिए आपको जेब और ढीली करनी पड़ेगी. 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है. इसमें पेरासिटामोल जैसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवा भी शामिल है. पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं.
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS डिडक्शन
राज्य सरकारों के कर्मचारी अब एम्पलॉयर के NPS कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे. यह बदलाव भी 01 अप्रैल से लागू होने वाला है. अब राज्य सरकारों के कर्मचारी भी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के 14 फीसदी के बराबर कंट्रीब्यूशन तक पर 80CCD (2) डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे. ऐसा करने से राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलेगा.
अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल
इस बार इनकम टैक्स के नियमों में जो अहम बदलाव किए गए हैं, उनमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा अहम है. अगर पहली बार रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती रह गई हो तो आप दूसरा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे सही कर सकते हैं. जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके 2 साल बाद तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है. ध्यान दें की यह सुविधा सिर्फ उन मामलों में मिलेगी जिनमें टैक्सपेयर ने गलती से कम टैक्स भरा हो या किसी टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो.
दिव्यांगों और कोविड ट्रीटमेंट पर राहत
अगर आपको कोरोना के इलाज के लिए कहीं से पैसे मिलते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. इसी तरह कोरोना के चलते किसी परिजन की मौत हो जाने पर 10 लाख रुपये तक की मिलने वाली रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था. सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को भी राहत दी है. अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके पैरेंट या गार्जियन बदले में इंश्योरेंस ले सकते हैं और उस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.