न्यूज़ डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शनिवार को इस्लामाबाद रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा कि रैली में राज्य के संस्थानों को धमकी देने और भड़काऊ बयान देने के आरोप में सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है।
खान के खिलाफ शनिवार रात 10 बजे इस्लामाबाद के मारगल्ला थाने में आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि खान के भाषण ने पुलिस, न्यायाधीशों और देश में भय एवं अनिश्चितता की स्थिति पैदा की।
इमरान खान ने शनिवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी थी। उन्होंने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए बर्ताव को लेकर यह चेतावनी दी थी, जिन्हें राजद्रोह के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।
सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख अपने भाषणों में सेना और अन्य संस्थानों को निशाना बनाते रहे हैं और उन्होंने अपने इस अभियान को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने खान के नए भाषण पर एक रिपोर्ट तैयार की है और वह इस संबंध में आगामी कुछ दिनों में अंतिम निर्णय लेने से पहले महाधिवक्ता तथा कानून मंत्रालय से परामर्श कर रहा है।
इससे पहले पाकिस्तान में मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ने सभी उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि टेलीविजन चैनल बार- बार चेतावनी देने के बावजूद ‘‘सरकारी प्रतिष्ठानों’’ के खिलाफ सामग्री के प्रसारण को रोकने में नाकाम रहे हैं।