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Sunday, January 26, 2025

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Electricity Amendment Bill 2021- आपके घर – दफ्तर की बिजली कटी तो बिजली कंपनी देगी आपको हर्जाना

न्यूज़ डेस्क: संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है । इस बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार कुछ नए बिल लेकर आ रही है , जिससे जनता को काफी लाभ होगा । इसी क्रम में केंद्र सरकार का एक नया पावरफुल बिल है – Electricity Amendment Bill 2021 । जी हैं , इस मानसून सत्र में मोदी सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है । इसके तहत अगर आपको बिजली प्रदाता कंपनी को कुछ समस्याएं हैं तो आप उसे बदल सकते हैं और अपनी इच्छानुसार नहीं कंपनी को चुन सकते हैं । इतना ही नहीं इस विधेयक ने उपभोक्ताओं को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है । इसके तहत अगर कोई बिजली कंपनी बिना बताए बिजली काटती है तो उसे उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा । इतना ही नहीं बिजली कंपनी को बिजली काटने से पहले उपभोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी । अगर निश्चित समयसीमा से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो भी हर्जाना देने का प्रावधान किया गया है।

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टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह पोर्ट होगी बिजली प्रदाता कंपनी

इस विधेयक को लेकर मिली जानकारी के अनुसार , इसके तहत अब उपभोक्ताओं को ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है । अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से नाखुश है तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छानुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा । यह ठीक टेलीकॉम सेक्टर में पोर्ट सेवाओं के तहत होगा , जिसमें आप अपनी बिजली सेवा देने वाली कंपनी को बदल सकते हैं । अब एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी । इससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा ।

मानसून सत्र में आएगा विधेयक

सरकारी अफसरों की मानें तो सोमवार को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में Electricity Amendment Bill 2021 पेश कर सकती है । अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा, जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा । जनवरी में Electricity Amendment Bill 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था ।

जानें उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ

अगर यह विधेयक बिल का स्वरूप धारण करता है तो इसके बाद निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में आने का रास्ता खुल जाएगा ।

– ऐसा इसलिए क्योंकि नई व्यवस्था में लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी ।

– इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी ।

– इसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे ।

– मौजूदा वक्त में कुछ सरकारी और निजी कंपनियों का ही बिजली वितरण के क्षेत्र में दबदबा है.

– प्रस्तावित विधेयक के आने के बाद मौजूदा वितरण कंपनियां अपनी सेवाएं जारी रखेंगी, लेकिन उसी क्षेत्र में दूसरी बिजली वितरण कंपनियां भी पावर सप्लाई का बिजनेस कर सकेंगी ।

– ऐसे में उपभोक्ताओं के पास कई सारी बिजली कंपनियों में से चुनाव करने का विकल्प होगा ।

नई कंपनियों के लिए व्यवस्था

ऐसी कंपनियां जो बिजली वितरण के कारोबार में उतरना चाहती हैं, उन्हें केंद्र सरकार योग्यता शर्तों का पालन करना होगा और बिजली वितरण शुरू करने से पहले खुद को वाजिब कमीशन के साथ रजिस्टर्ड करना होगा, कमीशन को भी कंपनी को 60 दिन के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा।

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