न्यूज़ डेस्क: दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना वायरस के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन तक की घोषणा कर दी है। उधर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में निजामुद्दीन मरकज को खोलने की याचिका पर सुनवाई की है। जिसमें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मरकज को फिर से सशर्त खोलने का आदेश दिया है। साथ ही 50 लोगों को ही एक साथ रमजान के दौरान नमाज अदा करने की इजाजत दी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस दौरान डीडीएमए की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 50 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। वहीं 5 बार की नमाज अदा कर सकेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। कोर्ट में मरकज के तरफ से रमेश गुप्ता पेश हुए। जहां उन्होंने अपनी दलील रखी। साथ ही उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाएगा।
मालूम हो कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस बीच दिल्ली सरकार कोरोना केस के बढ़ते मामले को देखते हुए कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तो मरकज को पालन करना होगा। वहीं केंद्र सरकार के तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील रजत नायर ने कहा कि कालका जी मंदिर में नवरात्रि को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन किये जाएंगे। कोर्ट ने मरकज के फर्स्ट फ्लोर ही खोलने की इजाजत दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज रखने को भी कहा है।